जिला कारागार अम्बेडकरनगर में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर एवं अपर जिला जज / सचिव द्वारा किया गया कारागार का निरीक्षण

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में श्रीमती रीता कौशिक, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 13.08.2025 को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में अम्बेडकरनगर में स्वच्छता का महत्व व बी०एन०एस०एस० की धारा 479 व नये कानूनों के सम्बन्ध में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, शशिकांत मिश्र, कारागार अधीक्षक, आलोक सिंह, जेलर, सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर एवं कारागार चिकित्सालय के चिकित्सक एवं जि०वि०से०प्रा० के कर्मचारीगण पी०एल०वी० तथा जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

 

शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा स्वच्छता के महत्व एवं लाभ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई तथा स्वच्छता का पालन न करने से होने वाले दुष्प्रभाव के विषय में भी जागरूक किया गया तथा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को ससमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके। साथ ही सचिव, जि०वि० से० प्रा० द्वारा बन्दियों को नये कानूनों के विषय में उपयोगी जानकारी भी प्रदान की गई।

 

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा निरीक्षण के दौरान बन्दियों से वार्ता करते हुये उनके भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति के सम्बन्ध में भी बात की गई एवं यह भी पूछा गया कि बन्दियों को उनके परिवारजनों से फोन के माध्यम से बातचीत हो रही है तथा जेलर को परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अस्वस्थता की अवस्था में चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 

इसके अतिरिक्त अपर जिला जज / सचिव द्वारा दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक चल रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के विषय में एवं दिनांक 13.09.2025 को जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, जनपद की समस्त तहसील, कलेक्ट्रेट एवं उपभोक्ता फोरम आदि में आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई।