शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिव्यांग
बहराइच 29 अप्रैल। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट दिव्यांगजन डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत दिव्यांग दम्पति को विवाह करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रू. 15,000=00 एवं महिला के दिव्यांग होने पर रू. 20,000=00 तथा यदि दम्पति (पति-पत्नी) दिव्यांग हैं तो रू. 35,000=00 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। योजना हेतु ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो।
यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र धारक ऐसे युवक जिनकी शादी के समय आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता, शादी कार्ड एवं विवाह के समय का संयुक्त फोटो आदि अभिलेख के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉ. कुमार ने अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें।
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