निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगा प्रवेश

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगा प्रवेश

प्रवेश हेतु आवेदन 02 फरवरी से प्रारम्भ

बहराइच 22 जनवरी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिये जाने को लेकर शासन ने शैक्षिक सत्र-2026-27 की समय सारिणी जारी कर दी है। आरटीआई पोर्टल आरटीआई25 डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के सम्बन्ध में कार्य एवं तिथियों के निर्धारण सम्बन्धी विस्तृत निर्देश प्रदान किया गया है।

बीएसए श्री सिंह ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न होगी। प्रथम चरण में आवेदन 02 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक किये जा सकेगे। इसी अवधि में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक किया जायेगा। प्रथम चरण की लाटरी 18 फरवरी 2026 को होगी, जबकि विद्यालय आवंटन के सापेक्ष नामांकन के लिये बीएसए द्वारा आदेश 20 फरवरी तक जारी किये जायेंगे।

इसी प्रकार द्वितीय चरण में आवेदन 21 फरवरी से 07 मार्च 2026 तक स्वीकार किये जायेंगे। सत्यापन की अंतिम तिथि 07 मार्च 2026 निर्धारित की गयी है। इस चरण की लाटरी 09 मार्च 2026 को निकाली जायेगी और 11 मार्च 2026 तक नामांकन आदेश जारी किये जायेगे। तृतीय चरण में आवेदन 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक लिये जायेगे। लॉटरी 27 मार्च को होगी और 29 मार्च 2026 तक विद्यालयों को नामांकन के आदेश निर्गत किये जायेंगे। सभी आवंटित बच्चों का प्रवेश 11 अप्रैल 2026 तक कराना अनिवार्य होगा।

बीएसए ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये जनपद के सभी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं की कुल क्षमता के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों का शत् प्रतिशत् मैपिंग एवं पंजीकरण कराया जायेगा। आवेदन में अभिभावक द्वारा अपने ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन किया जायेगा, जिसके आधार पर आस-पास में स्थित अधिकतम 10 विद्यालयों का वरीयता/क्रमानुसार चयन किया जायेगा। आस-पास की परिभाषा के अंर्तगत स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत यथवा नगरपंचायत/नगरपालिका के वार्ड को इकाई समझा जायेगा। अर्थात् जिस ग्राम पंचायत/वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी ग्राम पंचायत/वार्ड के उक्त श्रेणी के पात्र बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विकास खण्ड में नोडल अधिकारी नामित कर नामांकन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये जनपद स्तर पर जिला समन्वयक सामु.सह. के मो.न. 9415904392 तथा नोडल अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी 9839306695 तथा विकास खण्ड हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

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