पशुओं की चोरी कर मारकर  उसके मांस को बेचने वाला वाँछित आरोपी फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार 

 आजमगढ़ मुबारकपुर थाना के उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान – दो अदद चोरी का भैंस, 02 अदद चाकू, 01 अदद चापड़, 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद स्कार्पियो, 01 अदद मो0सा0 बरामदगी व गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त के आधार पर मु0अ0सं0 535/25 धारा 317(2),317(4)BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री कमला सिंह यादव द्वारा  की जा रही है ।
 आज दिनांक 20.01.2026 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आमिर खान S/O मेहराब खान R/O सारायभाऊ थाना निजामाबाद आजमगढ को समय करीब 12.45 बजे पता इस्लामपुरा बारह बीघा मैदान (शाहगढ रोड) से पुलिस हिरासत में लिया गया  पकडे गये उपरोक्त व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद आमिर पुत्र इसलाम ग्राम सुरेला पो0 उमरी जनपद जौनपुर बताया। नियमानुसार उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से एक अदद आधार कार्ड बरामद हुआ जिस पर उसका नाम पता मो0 आमिर पुत्र इस्लाम ग्राम सुरेला पो0 उमरी जि0 जौनपुर बरामद हुआ तथा एक अदद पैनकार्ड बरामद हुआ जिस पर मो0 आमिर S/O इस्लाम अंकित है। एक अदद डी0एल बरामद हुआ जिस पर मो0 आमिर पुत्र इस्लाम पता जयहिन्द नगर झोपडपट्टी नियर सन्तोषी माता मन्दिर शिवाजी नगर मानकुर्द मुम्बई महाराष्ट्र 400043 अंकित है।  तथा एक पर्स व एक अदद पोको कं0 का एनड्रायड मोबाइल बरामद हुआ। अभि0 से कडाई से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा वास्तविक नाम आमिर खान S/O मेहराब खान ग्राम सरायभाऊ थाना निजामाबाद जिला आजमगढ होना बताया। यह भी बताया कि मैने पुलिस से बचने के लिए पिता का नाम बदल कर फर्जी तौर पर अपने ससुर का नाम लिखकर उन्ही के पते पर अपनी पहचान छुपाकर फर्जी पता लिखवाकर आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा डी0एल0 बनवाया है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 318(2),338,336(3),340(2) BNS का दण्डनीय अपराध है। अतः अभियुक्त के उसके जुर्म से अवगत कराकर मु0अ0स0 535/25 धारा 317(2),317(4),318(2),338, 336(3),340(2) BNS व 11 पशु क्रुरता अधि0 में समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। फर्जी आधार कार्ड, डी0एल व पैन कार्ड के आधार पर मुकदमा अ0सं0 535/25 धारा  317(2),317(4), BNS व 11 पशु क्रुरता अधि0 में धारा 318(2),338,336(3),340(2) BNS की बढोतरी की गयी। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है ।