राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत 02 वादों का सुलह-समझौता के आधार पर हुआ निस्तारण
अम्बेडकर नगर ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान जनपद अम्बेडकरनगर में चलाया जा रहा है।
अभियान के विषय में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि अभियान का उद्देश्य न्यायालय में लम्बित मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाते हुये पक्षकारों को लाभ दिलवाना है। अभियान के अंतर्गत दिनांक 01-07-2025 से 30-09-2025 तक अधिक से अधिक मामलों को न्यायालयों द्वारा सुलह समझौता हेतु चिन्हित कर प्रेषित किया जायेगा एवं निम्नलिखित प्रकार के लम्बित मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में सन्दर्मित किया जा रहा है-वैवाहिक विवाद के मामले, दुघर्टना दावे के मामलें, घरेलू हिंसा के मामलें, चेक बाउन्स के मामलें, वाणिज्यिक विवाद के मामलें, सेवा विवाद के मामलें, शमनीय अपराध के मामलें, उपभोक्ता विवाद के मामलें, ऋण वसूली के मामलें, सम्पत्ति के5 बंटवारे से सम्बन्धित मामलें, बेदखली से सम्बन्धित मामलें, भूमि अधिग्रहण के मामलें इसके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त दीवानी मामले जिसमें समाधान / सुलह की प्रबल सम्भावना हो, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में जनपद के विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुलह-समझौते हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत पक्षकारों को यह भी सुविधा है कि वे अपने मुकदमें की सुनवाई के लिये मध्यस्थता हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग कर सकते हैं।
इसी क्रम में राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत न्यायालय सिविल जज सी०डि०-त्वरित / ए०सी० जे०एम० द्वारा संदर्भित वाद सं० 357/2025 धारा-138 एन०आई० एक्ट उक्त वाद में दिनांक 18 अगस्त 2025 को मध्यस्थता केन्द्र में पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता की गई अधिवक्ता मध्यस्थ श्रीमती सुमन द्वारा पक्षकारों को समझाते हुये सफल सुलह समझौता कराया गया एवं एक अन्य वाद जिसमें जो न्यायालय सिविल जज, सी०डि० द्वारा संदर्भित मूलवाद सं० 78/2025 में दिनांक 18 अगस्त 2025 को मध्यस्थता केन्द्र में पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता अधिवक्ता मध्यस्थ श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा पक्षकारों को समझाते हुये सफल सुलह समझौता कराया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं श्रीमती रीता कौशिक, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 13.09.2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर, पुरानी कचेहरी स्थित पारिवारिक न्यायालय, कलेक्ट्रेट, जनपद अम्बेडकरनगर की समस्त तहसीलों उपभोक्ता फोरम एवं विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद बैंकों के ऋण वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 13.09.2025 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धन और समय की बचत कर सकते हैं।
अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 का लाभ उठायें।