बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट ने एक व्यक्ति को दो 2 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार अयोध्या जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र के सोनैसा निवासी सनोज के आपराधिक क्रियाकलाप और संगठित अपराध को देखते हुए दुबौलिया पुलिस ने यूपी गैंगेस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध के आधार पर उसे 2 वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड न जमा करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।