नया कानून लागू होने पर लोगों को जानकारी देते – थानाध्यक्ष सुनील कुमार गौड

बनकटी / बस्ती – एक जुलाई यानी की आज से पूरे देश में नवीन आपराधिक कानून (New Criminal Law) अस्तित्व में आ गया है। जिसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कड़ी में बस्ती के लालगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष सुनील कुमार गौड के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मौजूद ग्रामीण, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए देश में लागू हुए नवीन न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए तीन नए आपराधिक कानून पारित किए।

1860 में बने इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 लागू।

1898 में बने CrPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू।

1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू थाना परिसर में आम जनों को नवीन न्याय संहिता के बारे में जानकारी देते थानाध्यक्ष ने बताया कि जो पुराने कानून हमारे देश में लागू थे वो ब्रिटिश शासन काल से चले आ रहे थे l अब आधुनिकता का समय है और सभी चीजें डिजिटल (Digital) हो रही हैं। जिसको देखते हुए ही नवीन कानूनों में बदलाव किया है। इस नियम के तहत अब ई सूचना के आधार पर भी एफआईआर दर्ज किया जायेगा।

नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी l सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी l हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी l भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है l जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है l 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है l साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है l

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