बस्ती, 12 नवंबर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को पूर्वमंत्री अमरमणि के गोरखपुर स्थित आवास पर धारा 82 का नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की। इस बाबत एसएचओ विनय पाठक ने बताया कि निरीक्षक अनिल यादव के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है। इसके बाद भी हाज़िर नहीं होने पर धारा 83 (कुर्की) की कार्रवाई की जाएगी।
22 साल पुराने अपहरण मामले में बस्ती की एमपी-एमएलए अदालत ने अमरमणि के खिलाफ धारा 82 का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 नवंबर तय किया है। अमरमणि के अदालत में हाजिर नहीं होने और समन के बाद भी पेश नहीं होने पर न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बस्ती पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी. गौरतलब है कि चर्चित कारोबारी रहे धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल के अपहरण मामले में अमरमणि त्रिपाठी आरोपी हैं। छह दिसंबर, 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था वह अमरमणि का था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था
पिछले महीने 16 अक्टूबर को अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। साथ ही बस्ती के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार करके एक नवंबर को न्यायालय में पेश करें। मगर पेशी वाले दिन अमरमणि की तरफ से उनके अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की बीमारी का हवाला देते हुए गैर जमानती वारंट वापस लेने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
जज ने बस्ती पुलिस के खिलाफ की थी तल्ख टिप्पणी-
विशेष एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने अदालत के आदेश के बावजूद अमरमणि को हाजिर नहीं किये जाने पर पुलिस के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पुलिस जहां सामान्य गरीब अपराधियों के साथ अपेक्षा से ज्यादा प्रभावी पैरवी करती नजर आती है, वहीं प्रभावशाली दुर्दांत अपराधियों पर कार्रवाई से ठिठक क्यों जाती है? इस प्रकरण में बस्ती के पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली आपत्तिजनक है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण आरोपी फरार है।