छह साल से चुनाव न लड़ने वाले 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस, 21 अगस्त तक प्रत्यावेदन, 2-3 सितम्बर को सुनवाई

लखनऊ ( — भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के उन 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से 2024 तक यानी पिछले छह वर्षों में किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश श्री नवदीप रिणवा के अनुसार, इन दलों के अध्यक्ष/महासचिव 21 अगस्त 2025 तक अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र और आवश्यक दस्तावेज लखनऊ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट) में जमा कर सकते हैं।निर्धारित तिथियों 2 और 3 सितम्बर 2025 को संबंधित दलों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कार्यालय समय में उपस्थित होना होगा, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। श्री रिणवा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी दल ने निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है, और ऐसे मामलों में संबंधित दल को पंजीकृत सूची से हटाने के लिए आयोग को संस्तुति भेज दी जाएगी।कारण बताओ नोटिस दलों के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे जा चुके हैं। इन दलों की सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पहले, आयोग ने 9 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश स्थित 115 पंजीकृत दलों को सूची से हटा दिया था। ऐसे दल 30 दिन के भीतर नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।