बस्ती उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय डॉक्टर अमित वर्मा की अदालत ने एक मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में भुलई यादव को 20 वर्ष की सजा सुनाई है कोर्ट ने साथ ही साथ ₹40000 का जुर्माना भी लगाया है अगर यह जुर्माना न अदा किया गया तो उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, अर्थ दंड की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी आपको बताते चलें के 28 अप्रैल 2022 को लालगंज थाने क्षेत्र की यह घटना है कोहल निवासी भुलई यादव की चाय की दुकान पर पत्नी से समोसा लिया पत्नी पानी लेने दुकान के पीछे नल पर गई इसी बीच भुलई उसकी मासूम बेटी को नदी के किनारे उठा ले गया और उससे दुष्कर्म किया उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़कर वहां पहुंची तब तक भुलई फरार हो गया था पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया नगर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया साक्षय के आधार पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र भेजा अभियोजन की ओर से आठ लोगों की गवाही भी हुई न्यायाधीश ने इसे भुलई को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई।