राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर को

06 से 08 दिसम्बर तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

विशेष लोक अदालत में होगा आपराधिक मामलों का निस्तारण

बहराइच 16 अक्टूबर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 09 सितम्बर 2023 को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय में लम्बित वादों यथा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंक/धन वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), वैवाहिक वादों (तलाक सम्बन्धी मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस में वेतन एवं भत्तों सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद व अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि), प्री-लिटिगेशन वाद बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वैवाहिक व भरण पोषण वाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद एवं अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इसके अलावा 06 से 08 दिसम्बर 2023 तक आपराधिक (पेटी ऑफेन्स)के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन जनपद न्यायालय, बहराइच में किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने वादकारीगण से अपेक्षा की है कि 09 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा 06 से 08 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपने प्रकरणों का निस्तारण करा सकते है।

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