अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद अंबेडकर नगर में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण विषय पर प्रेस वार्ता की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में एच0यू0आर0एल0 की 550 मी0टन व आर0सी0एफ0 की 421 मी0टन यूरिया प्राप्त हो गयी है तथा जिसमें से एच0यू0आर0एल0 की सहकारिता में 307 मी0टन व निजी में 243 मी0टन तथा आर0सी0एफ0 की सहकारिता में 300 मी0टन व निजी में 121 मी0टन यूरिया भेजी जा रही है।
जनपद अम्बेडकरनगर में माह अगस्त तक यूरिया के क्रमिक लक्ष्य 41253 मी0टन के सापेक्ष 34945 मी0टन, डी0ए0पी0 के लक्ष्य 5326 मी0टन के सापेक्ष 7998 मी0टन, एन0पी0के0 के लक्ष्य 1940 मी0टन के सापेक्ष 2060 मी0टन, एस0एस0पी0 के लक्ष्य 13666 मी0टन के सापेक्ष 19816 मी0टन एवं एम0ओ0पी0 के लक्ष्य 320 मी0टन के सापेक्ष 339 मी0टन की उपलब्धता हुई है, जिसमें से वितरण के उपरान्त वर्तमान में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में संयुक्त रुप से यूरिया 6003 मी0टन, डी0ए0पी0 2657 मी0टन, एन0पी0के0 825 मी0टन, एस0एस0पी0 6470 मी0टन एवं एम0ओ0पी0 235 मी0टन उपलब्ध है। जनपद में यूरिया व फास्फेटिक उर्वरको की पर्याप्त उपलब्धता है। यूरिया 01 बोरी फुटकर विक्रय दर-266.50 रुपये तथा डी0ए0पी0 01 बोरी फुटकर विक्रय दर-1350 रु0 है।
उन्होंने बताया कि जनपद के सभी उर्वरक व्यवसायियो को निर्देशित किया गया है कि अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक का स्टाक/रेट बोर्ड व साइन बोर्ड अवश्य लगाएं तथा स्टाक रजिस्टर/वितरण रजिस्टर अद्यतन रखे। यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एस0पी0पी0 उर्वरको के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। उर्वरकों का विक्रय निर्धारित मूल्य पर ही किया जाय। उर्वरकों की बिक्री उनकी जोत बही खतौनी के अनुसार एवं उगायी जाने वाली फसलों की संस्तुति के अनुसार पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से ही की जाय। समस्त उर्वरक व्यवसायी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, विचलन की दशा में एवं किसी भी किसान को उसकी जोत/कृषित भूमि के सापेक्ष संस्तुत मात्रा से अधिक खाद की बिक्री की जाती है, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरको की बिक्री की जाती है एवं टैगिंग की जाती है तो सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उर्वरक लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
किसान भाईयो से अनुरोध है कि अपने नजदीकी उर्वरक बिक्री केन्द्रो से पी0ओ0एस0 के माध्यम से उर्वरक प्राप्त कर सकते है। यूरिया के अन्य वैकल्पिक स्रोत में कृषक भाई अपने धान की फसल में द्वितीय टॉप ड्रेसिंग के स्थान पर नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते है। गुणवत्तायुक्त उर्वरक सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत अब तक 315 उर्वरकों की दुकानो पर छापा मारकर 50 नमूने ग्रहित किया गया तथा 32 उर्वरक विक्रेताओ को कारण बताओ नोटिस एवं 05 उर्वरक विक्रेताओ का लाइसेंस निलम्बित तथा 01 उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किया गया है। उर्वरक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्या के लिये जनपद में कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, अम्बेडकरनगर में उर्वरक कंट्रोल रुम स्थापित है जिसका नम्बर 9455485475 है। जनपद के कृषक उर्वरकों के सम्बन्ध में उक्त हेल्प लाइन नम्बर पर सम्पर्क कर उर्वरकों के सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।
उपनिदेशक कृषि डॉ अश्विनी कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव सहित सम्मानित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।