नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

 

* माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि वादी जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के एक ईट भट्ठा पर अपने परिवार के साथ रहकर ईट पथाई का कार्य करता है जहां विपक्षी शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच वहीं पर भट्ठे पर ईट भराई का काम करता था दिनांक 18.02.2021 को समय करीब 04.00 बजे अभियुक्त अपने अज्ञात साथी के साथ मोटरसाइकिल से वादी की पुत्री(पीड़िता) उम्र करीब 14 वर्ष को भट्ठे से बहला-फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना पयागपुर में दिनांक-19.02.2021 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 46/2021 धारा-363 भा.द.वि. बनाम शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री महांत शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 09.06.2021 को अन्तर्गत धारा 363, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 23.07.2021 को विरचित किया गया।

 

*दोषसिद्धि का विवरण* – श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी, म0आ0 सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का0 शिवपूजन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 16.07.2025 को दोषी अभियुक्त शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान उपरोक्त को आजीवन कारावास व ₹60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-*

1. शंकर चौहान उर्फ विष्णु चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ककरहवा मौजा दिगितपुरवा थाना विशेश्र्वरगंज जनपद बहराइच।

 

*सजा का विवरण-*

-दोषसिद्ध अभियुक्त को

1. धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास व ₹50,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास ।

2. धारा-363 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास व ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।

नोटः- अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास हेतु प्रदान करायी जाएगी ।