कांवड़ यात्रा में डीजे का मानक तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बस्ती: जनपद में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे के प्रयोग का मानक शासन की ओर से तय कर दिया गया है। मानक का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार डीजे संचालकों व उनके आपरेटरों के साथ मीटिंग कर पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सर्वोच्च न्यायालय आदेश और शासन की गाइड लाइन की जानकारी दी। कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान निर्धारित मानक का पूरी तरह से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की उत्तेजक, भड़काऊ या आपत्तिजनक उद्घोषणा पर प्रतिबंध रहेगा, नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान धार्मिक मर्यादा, सामाजिक समरसता एवं सौहार्द का पूर्ण पालन किया जाए। डीजे की ध्वनि सीमा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तेज आवाज, अश्लील गाने, उत्तेजक नारे वर्जित रहेंगे। डीजे की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। इस दौरान एएसपी ओपी सिंह, सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी, रुधौली स्वर्णिमा सिंह, एलआईयु डिप्टी एसपी प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, कांवड़ रूट से संबंधित थाना प्रभारी व यूपी 112 के प्रभारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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