रिपोर्ट अनुराग उपाध्याय
प्रतापगढ़। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम करन दुबे ने बताया है कि गांव में उद्योग स्थापित कर स्वयं का रोजगार उत्पन्न करने एवं ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर शहरी पलायन को रोकने हेतु शासन की मंशा के अनुरूप उ0प्र0 खादी तिा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना का संचालन किया जा रहा है। ऐसे शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/परम्परागत कारीगर जो गांव में उद्योग स्थापित करना चाहते है उनको बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र हेतु रूपये 20 लाख एवं विनिर्माण इकाईयों हेतु अधिकतम रूपये 50 लाख तक की परियोजना लागत का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, भू0पू0 सैनिक एवं महिला) को 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना से भी आच्छादित है जिसके अन्तर्गत मार्जिन मनी अनुदान एवं स्वयं का अंशदान घटाते हुये अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज की समस्त धनराशि तीन वर्ष की अवधि तक जिला ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र आनलाइन के एजेन्सी लागिन केवीआईबी पर अपलोड कर सकते है। विशेष जानकारी के लिये कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड निकट रोडबेज बस स्टैण्ड सिविल लाइन प्रतापगढ़ में किसी भी कार्यालय दिवस में आकर प्राप्त कर सकते है।