बस्ती । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और 10- 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बैदोलिया अजायब गांव निवासी राम बहाल ने अपने सगे पट्टीदार तीन सगे भाइयों पंचराम उर्फ भूषण,रामराज, लक्ष्मण के खिलाफ मारपीट, हत्या, जानमाल की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका और उसके पट्टीदारों का खेत अगल- बगल है। उसके पट्टीदार 15 जुलाई को ट्रैक्टर से अपने खेत को जोतवाने के दौरान उसके खेत के मेड को भी काट कर गिरा दिए। दूसरे दिन जब उसने और उसके भाई अलगू ने खेत के मेड़ को उलटवाने के बारे में पूछा तो तीनो ने मिलकर गाली दी। गाली देने से मना करने पर लाठी, डंडा लेकर मारने पीटने लगे। चोट लगने से उसका भाई बेहोश होकर गिर गया। शोर मचाने पर जब उसका भतीजा रिंकू, भतीजी किरन, गीता और उसकी पत्नी सीमा पहुंची तो वे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। गर्दन, सीने पर आई गंभीर चोटों के कारण भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में 16 जुलाई 2012 को तहरीर के आधार पर कप्तानगंज पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत हत्या, मारपीट, जानमाल की धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना उपरांत विवेचक ने न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने उन्हे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया।