हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों समेत चार को सश्रम कारावास की सजा

 

बस्ती। हत्या के प्रयास मामले में चार को पांच- पांच साल के सश्रम कारावास की सजा का आदेश सुनाया गया है। सजा का आदेश एडीजे प्रथम न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाया है। अभियोजन के अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी फरजंग अली, उसके भाई लल्लू, मिंटू पुत्र महबूब, फिरोज अहमद के खिलाफ 30 दिसम्बर 2012 को मारपीट, हत्या के प्रयास, जानमाल की धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। विवेचना पूर्ण कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए उन्हे पांच- पांच साल के सश्रम कारावास और सात- सात हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया। अर्थदण्ड न अदा करने पर उन्हे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।