किशोरी से बलात्कार में एक को सात साल के कठोर कारावास की सजा

 

बस्ती। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को न्यायालय एएसजे/पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की को बहका फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में पीड़िता के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने दुबौलिया थाना क्षेत्र के माझा किला अव्वल निवासी राम सुरेश के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। घटना वर्ष 2015 की है। मामले में विवेचना उपरांत विवेचक ने न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।