बस्ती:फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाईयों सहित तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक पर 59 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन पक्ष से एडीजीसी ने अदालत में कहा कि छावनी थाना क्षेत्र के ग्राम रूपगढ़ निवासी धुपई मौर्य ने थाने पर 22 अप्रैल 2011 को जुबानी सूचना दिया कि गांव के रामचंदर, बाबूराम मौर्य, रामसागर मौर्य व सुभाष जमीन के बंटवारे की बात को लेकर उसके दरवाजे पर एक राय होकर आ गए और गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने लगे। शोर सुनकर गांव के लोग भी आ गए और बीच बचाव किया। धुपई की सूचना पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर लिया। बाद में मुकदमा वादी धुई की सिर पर चोट के कारण 30 अप्रैल 2011 को इलाज के दौरान गोरखपुर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धुपई की बहु की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमें के दौरान बाबूराम की मौत हो गई। अदालत ने हत्या व अन्य धाराओं के अपराध का दोषी ठहराते हुए रामचंदर व दोनों सगे भाई रामसागर व सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो वर्ष चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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