मुम्बई संवाददाता सलीम बस्तवी अज़ीज़ी,,,
एमबीए पाठ्यक्रम 2023 में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र सरकार के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट/सीईटी/ परकोष्ट द्वारा अपनाई गई अंकों के सामान्यीकरण की परकिर्या के खिलाफ 154 छात्रों द्वारा दायर याचिका मुम्बई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।
न्याय मूर्ति गौतम पटेल और न्याय मूर्ति नीला गोखले की एक खंडपीठ ने याचिका को निरर्थक करार दिया और कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले एक लाख से अधिक छात्रों में से केवल याचिका कर्ताओं ने आपत्ति उठाई है।
अदालत ने कहा यहां 154 याचिका कर्ता उन एक लाख से अधिक छात्रों का प्रतिनिधित्तव नहीं करते जो परीक्षा में शामिल हुए थे।
यह वास्तव में यह भी बता रहा है कि याचिका में की गई सभी शिकायतें परीक्षा आयोजित होने और परिणाम घोषित होने के बाद ही की गई हैं।