अनुराग लक्ष्य, 7 जून
सलीम बस्तवी अज़ीज़ी,
मुम्बई संवाददाता।
ज़िंदगी जब करवट लेती है तो इंसान के अपने कर्म भी कभी कभी खुद इंसान से बातें करने लगते हैं। और तब इंसान अपनी बेबसी और पीड़ा के गहरे कुएं में चला ही जाता है।
कुछ ऐसा ही हुआ छोटा राजन के साथ, साल 2001 में होटल वेवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैगेस्टर छोटा राजन को मुंबई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया। और कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम / मकोका / के तहत मामलों को विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
आपको बताते चलें कि जय शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्ड क्राउन होटल की मालकिन थीं। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे जया शेट्टी को 4 मई 2001 को होटल की पहली मंज़िल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।