जौनपुर(आरएनएस)। विशेष न्यायाधीश(दलित अधिनियम) अनिल कुमार यादव की अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र के डिहिया गांव में 26 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचाने के चार आरोपितों को हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 15 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया।अभियोजन कथानक के अनुसार वादी बुद्धू ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 13 अगस्त 1998 को सुबह 6रू00 बजे उसका भाई शंकर सूअर चराते हुए राधेश्याम सिंह के घर के पास गया। इसी से नाराज होकर राधेश्याम,उसके भाई देवेंद्र सिंह,राधेश्याम के पुत्र राहुल व विनीत जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए शंकर को मार पीटकर घायल कर दिया। शंकर के चिल्लाने पर भाई नखड़ू व अन्य लोग वहां पहुंचे। राधेश्याम लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया जिससे नखड़ू भी घायल हो गए।पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता सुनील अस्थाना एवं रघुवंश सहाय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया। क्रॉस केस में शंकर,लखन, बुद्धू व बड़ेलाल को मारपीट कर घायल करने का दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास एवं 14 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया।