तीन आरोपियों को मिली सजा

बस्ती  22  दिसंबर गैंगस्टर के तहत निरुद्ध तीन आरोपियों के दोष सिद्ध होने पर अदालत ने तीन साल की कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की कोर्ट ने मामले की सनवाई कर अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक एस0एन0 सिंह 16 फरवरी 2010 को लिखित तहरीर देकर केस दर्ज कराया था कि प्रवीण कुमार उपाध्याय उर्फ बाबू निवासी मनहनडीह, राजकुमार सिंह निवासी न्यू कॉलोनी सुपेलवा थाना कोतवाली व देवेन्द्र सिंह उर्फ अनुज सिंह निवासी आवास विकास कालोनी गैंग बनाकर अवैध तरीके से धन कमाने के लिए अपराध करते हैं। इनके विरुद्ध धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली की ओर से की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद आरोप साबित होने पर गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित तीनो अभियुक्तों में प्रत्येक को तीन वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा अदालत ने सुनाई।

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