बस्ती राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा. जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में दिनांक 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय में किया जाना है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायालय परिसर में मा. न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा प्रशासनिक न्यायमूर्ति सेशन डिवीजन बस्ती द्वारा सुबह 10 बजे किया जायेगा तथा उनके द्वारा अन्य कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया जायेगा।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत प्रमोद कुमार गिरि द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मई 2026 को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार-प्रथम द्वारा बताया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से सम्बन्धित मामलें, बैंक वसूली से सम्बन्धित मामलें, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जायेगा।
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