थाना रामगांव क्षेत्रांतर्गत घटित घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी महसी श्री पवन कुमार की बाइट

थाना रामगांव क्षेत्रांतर्गत घटित घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी महसी श्री पवन कुमार की बाइट…

 

कल दिनांकः 26.02.2026 की शाम को थाना रामगांव पर आवेदक रामजीत पुत्र केशवराम निवासी तिवारीपुरवा थाना रामगांव जनपद बहराइच द्वारा एक अदद लिखित तहरीर दी गयी, जिसमें आरोपित किया गया कि उसके परिचित श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम नारायण निवासी रामगांव, उम्र करीब 55 वर्ष द्वारा दिनांक: 22.02.2026 को दोपहर में आवेदक के घर पर आकर के आवेदक की नाबालिक लड़की उम्र 10 वर्ष के साथ छेड़‌छाड़ एवं बलात्कार किया गया, जिसकी जांच के क्रम में आरोपी रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव अपने परिजन भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ थाने पर आया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-59/2026 धारा 74, 333, 351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जांच के क्रम में आरोपी उपरोक्त की अचानक तबियत बिगड़ने के दृष्टिगत आरोपी को उसके भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ वरिष्ठ उ०नि० शैलन्द्र कुमार यादव द्वारा तत्काल इलाज हेतु रामगोपाल उपरोक्त को उसके स्वयं के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आरोपी रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव के मृत होने की स्थिति में उसके परिजनों द्वारा अपने घर ले जाया गया। रात्रि में मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 60/2026 धारा 103(2), 352 बीएनएस बनाम थानाध्यक्ष रामगांव श्री गुरूसेन सिंह व अन्य के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी निष्पक्ष विवेचना के दृष्टिगत विवेचना थाना रामगांव से स्थानान्तरित कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, बहराइच द्वारा करायी जा रही है। मृतक के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है। दोनों अभियोगों की गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।