जांच रिपोर्ट में देशी घी व गाय के घी के सभी नमूने मिले अधोमानक व असुरक्षित
जनपद में 20 दिसम्बर की रात्रि में की गई थी छापामारी की कार्रवाई
बहराइच । सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. अमर सिंह वर्मा ने बताया कि 20 दिसम्बर 2025 की रात को मोहल्ला सालारपुर, निकट महम्दा रेलवे क्रासिंग, बहराइच स्थित एन.आर. डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम पर विभाग द्वारा की गई छापामारी की कार्रवाई में वेरोना प्रोडक्ट्स प्रा.लि. राजकोट गुजरात द्वारा ब्रजवासी ब्राण्ड के देशी घी एवं गाय के घी के जो नमूने जांच हेतु खाद्य विश्लेषक लखनऊ को प्रेषित किये गये थे उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
डॉ. सिंह ने बताया कि ब्रजवासी ब्राण्ड के बैच संख्या वीजी-010 देशी घी 500 मि.ली के पैक में, बैच संख्या वीजी-011 देशी घी 15 कि.ग्रा. टिन पैक, बैच संख्या वीजी-012 गाय का घी 500 मि.ली. के पैक में, बैच संख्या वीजी-011 गाय का घी 500 मि.ली. पैक में तथा बैच संख्या वीजी-012 देशी घी 500 मि.ली. पैक में भेजे गये थे। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच रिपोर्ट में सभी नमूने अधोमानक व असुरक्षित श्रेणी के पाये गये हैं। सहायक आयुक्त डॉ. सिंह ने बताया कि उपरोक्त खाद्य पदार्थ को मानव उपभोग हेतु जनपद में तत्काल प्रभाव से विक्रय/निर्माण/पैकेजिंग को अगले आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करते पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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