वाहन की मरम्मत का खर्च देने का आदेश

बस्ती: जिला उपयोक्ता आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने क्षतिग्रस्त वाहन में मरम्मत खर्च की धनराशि ब्याज सहित देने का आदेश युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। आयेग ने मानसिक कष्ट व अन्य खर्च हेतु 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देने को कहा है। कप्तानगंज क्षेत्र के परिवारपुर गांव निवासी रवीन्द्र नाथ सिंह ने आयोग में परिवाद दाखिल कर बताया कि उन्होंने 2017 में कार लिया था। इसका बीमा कराया था। बीमा समय सीमा के अंदर उनकी कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत में 2 लाख 55 हजार 718 रुपये का खर्च हुआ। इससका भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाना था। बीमा दावा निरस्त कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के बाद कहा कि बीमा कंपनी ने मरम्मत खर्च न देकर सेवाओं में लापरवाही माना है।