3 वरिष्ठ होम्योपैथिक अधिकारी तथा 01 संयुक्त निदेशक होम्योपैथ को कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के उल्लंघन के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित हुए

 

उत्तर प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एमओएस) डा0 दयाशंकर मिश्र दयालु के निर्देश पर डा0 प्रभाकर राय, वरिष्ठ होम्योपैथिक अधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय रामपुर देवरई, डा0 सुमन रहेजा, संयुक्त निदेशक होम्योपैथी निदेशालय, डा0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी राजकीय होम्योपैथी गंगौली अयोध्या तथा डा0 रईस अहमद वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय अयोध्या को सम्बद्धता के स्थान परध्कार्यस्थल पर उपस्थित न होने, जनमानस को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य न करने तथा अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर मनमानी, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इस संबंध में विशेष सचिव आयुष  हरिकेश कुमार चैरसिया द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। आदेशानुसार डा0 प्रभाकर राय, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय रामपुर देवरई लखनऊ को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय इन्द्रपुरवा जनपद चन्दौली में अपरिहार्य परिस्थितियों में संबद्ध किया गया था। राय द्वारा अपनी संबद्धता आदेश को निरस्त करते हुए जनपद लखनऊ में ही बनाये रखने के लिए निरन्तर राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा था, जो कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के खिलाफ, इसके अलावा डा0 राय द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय देवरई, लखनऊ द्वारा सरकारी आदेशों निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। डा0 राय निलंबन की अवधि में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली में संबद्ध रहेंगे। इनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए निदेशक आयुष मिशन उ0प्र0 को नामित किया गया है।
इसी प्रकार डा0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय गंगौली जनपद अयोध्या को राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय जनपद मैनपुरी में आवश्यक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में संबद्ध किया गया था। किन्तु उन्होंने सम्बद्धता स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और अपनी संबद्धता समाप्त करने के लिए निरन्तर राजनीतिक दबाव बनाते रहे। निलंबन अवधि में डा0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह जिलाधिकारी कार्यालय मैनपुरी से संबद्ध रहेंगे। इनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए निदेशक आयुष मिशन उ0प्र0 को नामित किया गया है।
इसी प्रकार डा0 रईस अहमद वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय अयोध्या को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बड़ौत जनपद बागपत में अपरिहार्य परिस्थितियों में संबद्ध किया गया था, इनके द्वारा भी आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया और आदेश का निरस्त कराने के लिए रानीतिक दबाव लगातार बनाया जाता रहा। इसी आरोप में इनको निलंबित करके कार्यालय जिलाधिकारी बागपत से संबद्ध किया गया।
इसी प्रकार डा0 सुमन रहेजा संयुक्त निदेशक होम्योपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संबद्ध किया गया था, किन्तु उनके द्वारा संबद्धता स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया और आदेश निरस्त कराने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जाता रहा, जो कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के विरूद्ध है। इस कारण इन्हंे निलंबित करते हुए कार्यालय आयुक्त बस्ती मण्डल से संबद्ध किया गया है। इनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए निदेशक आयुष मिशन उ0प्र0 को नामित किया गया है।