प्रतापगढ़ से अनुराग उपाध्याय की रिपोर्ट
प्रतापगढ़। यदि आप कॉमर्शियल वाहन के स्वामी हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। यदि आपके वाहन का फिटनेस फेल है तो उसका नवीनीकरण (रिन्युअल)हर हाल में 30 दिन के अंदर करा लें, अन्यथा फिटनेस शुल्क से कई गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना जुर्माने की धनराशि जमा किए आप अपने वाहन का फिटनेस नहीं करा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से यह व्यवस्था पोर्टल पर भी अपडेट कर दी गई है। कॉमर्शियल वाहनों को सड़क पर संचालित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके वाहन स्वामी फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी कई महीने तक फिटनेस का नवीनीकरण नहीं कराते। वाहन स्वामियों के मनमाने रवैए से परिवहन विभाग को राजस्व की क्षति होती है। विभाग का राजस्व बढ़ाने और वाहन स्वामियों के मनमाने रवैए पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग के अपर आयुक्त की ओर से वाहनों का फिटनेस फेल पर 30 दिन के अंदर हर हाल में नवीनीकरण कराने का प्राविधान कर दिया गया है। इसके तहत 30 दिन के अंदर वाहन का फिटनेस नहीं कराने वाले वाहन स्वामी से जुर्माना जमा कराने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के फिटनेस को लेकर जारी किया संशोधित आदेश पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। ऐसे में अब 30 दिन से अधिक समय बीतने पर वाहन का फिटनेस कराने वालों को पहले जुर्माना जमा करना होगा, इसके बाद ही रिन्युअल फीस भरी जा सकेगी। इनका कहना है कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस को लेकर विभाग की ओर से नया आदेश दिया गया है। इसके तहत वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर 30 दिन के अंदर नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अधिक समय बीतने पर वाहन स्वामी से जुर्माना जमा कराने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। -बीके सिंह, एआरटीओ प्रशासन