गैर इरादतन हत्या में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, पत्नी बरी

 

बस्ती। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफटीसी कोर्ट द्वितीय की अदालत ने एक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है। जबकि मामले में आरोपी उसकी पत्नी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
अभियोजन के अनुसार कलवारी थाना क्षेत्र के गोड़ियाजोत निवासी प्रदीप कुमार ने जनवरी 2012 में गांव निवासी मेवा लाल, उसकी पत्नी विफना देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, मारपीट, जानमाल की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमें की विवेचना उपरांत पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने मेवालाल को घटना का दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया। उसकी पत्नी को मामले में दोषी न पाते हुए उसे दोषमुक्त किया गया।