एनडीपीएस एक्ट के दोषसिद्ध अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
* माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह (II) (न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बहराइच) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 22.12.2026 को थाना स्थानीय पुलिस एवं SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर जामातलाशी ली गई, जिसके कब्जे से 2.200 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना रुपईडीहा में दिनांक 22.12.2023 को मु.अ.सं 444/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अखिल पुन मगर के विरूद्ध आरोप-पत्र दिनांक 09.01.2024 को प्रेषित कर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 17.02.2026 को विरचित किया गया है ।
*दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह (II) (न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बहराइच) द्वारा थाना प्रभारी रुपईडीहा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर म0हे0का0 चन्दा देवी तथा थाना पैरोकार का0 अभिमन्यु कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 25.08.2026 को दोषी अभियुक्त अखिल पुन मगर उपरोक्त को दण्डित किया गया ।
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः-*
1. अखिल पुन मगर पुत्र कुल बहादुर पुन निवासी रुज्जी खोला ग्रामपालिका भूमे, जनपद रुकुम राष्ट्र नेपाल
*सजा का विवरण-*
1. धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 06 माह का कारावास