अनफिट स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 25 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान

अनफिट स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 25 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान

 

अनुराग लक्ष्य न्यूज

बस्ती । उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ अभियान के तहत विद्यालयी परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और मानक अनुरूप बनाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश आशुतोष निरंजन के निर्देश पर अनफिट स्कूली वाहनों के विरुद्ध यह अभियान 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक चलेगा।

अभियान के तहत जिन विद्यालयों में अनफिट वाहन पाए गए हैं, उन्हें लाल सूची में डालने की कार्रवाई की जा रही है। बार-बार नोटिस और संपर्क के बावजूद वाहनों का फिटनेस एवं परमिट पूर्ण न कराने वाले विद्यालयों के वाहनों के पंजीयन को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-53 के तहत निलंबित किया जाएगा। छह माह तक पंजीयन निलंबित रहने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

विद्यालयी वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराया जाएगा। नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई होगी। वहीं, 15 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों से बच्चों का आवागमन कराने पर विद्यालय के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विद्यालय की मान्यता निरस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।

अभियान के दौरान 11 से 13 अगस्त 2026 तक आवश्यक प्रपत्र पूर्ण न होने पर कुल तीन स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान एवं निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने जनपद के सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वाहनों के सभी आवश्यक प्रपत्र पूर्ण होने के बाद ही उनका संचालन करें। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।