बाईपास निमार्ण के लिए अधिग्रहीत की जा रही भूमि के साथ सम्पन्न हुई सुनवाई 

बाईपास निमार्ण के लिए अधिग्रहीत की जा रही भूमि के साथ सम्पन्न हुई सुनवाई

धारा-21 के अन्तर्गत प्राप्त हुई 22 आपत्तियां

बहराइच 16 मई। लखनऊ रोड से गोण्डा रोड तक बहराइच बाईपास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि से सम्बन्धित हितबद्ध कृषकों से धारा-21 के अन्तर्गत आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से भूमि अध्याप्ति कार्यालय में आयोजित सुनवाई के दौरान योजना प्रभावित 100 कृषक उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान 22 खातेदारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों में अर्जन प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित परिसम्पत्तियों तथा प्रतिकर दर के अलग-अलग मॉग की गयी है। आपत्तियों का निस्तारण नगर मजिस्ट्रेट/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बहराइच राजेश प्रसाद द्वारा किया जायेगा।

सुनवाई के दौरान अर्जन प्रभावित खातेदारों/कृषकों को बताया गया है कि योजना प्रभावित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्राविधानों पर आधारित होगा तथा परिसम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति विशेषज्ञ विभाग से प्राप्त मूल्याकंन के अनुसार दिया जायेगा। अर्जन प्रभावित कृषकों को यह भी जानकारी दी गयी कि अर्जन प्रभावित भूमि तथा प्रभावित परिसम्पत्तियों का स्थल पर परीक्षण किया गया है। अर्जित क्षेत्र में जो भी प्रभावित परिसम्पत्तियाँ होगी उनका भुगतान हितबद्ध कृषकों को किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि बहराइच बाईपास निमार्ण हेतु तहसील महसी के ग्राम टेडवा बसन्तपुर व तहसील बहराइच के ग्राम सेहरिया, गौरिया, बैकुन्ठा, मसीहाबाद, पिपरिया महिपाल, खलीलपुर, गोकुलपुर की भमि अधिग्रहीत की जा रही है।

:ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः