जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 08 मई। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन कराते हुए बकरीद, मोहर्रम आदि आगामी त्योहारों एवं कार्यक्रमों, उ.प्र. लेखपाल मुख्य परीक्षा, बी-एड परीक्षा, टी.ई.टी. परीक्षा, आरक्षी नागरिक पुलिस, प्रवक्ता एवं अन्य आयोजित परीक्षाओं सकुशल सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट अमित कुमार द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्टेªट श्री कुमार द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 08 मई 2026 से 03 जुलाई 2026 जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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