लखनऊ उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जिनका पंजीकरण समय से नवीनीकृत होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण श्रमिकों का लेबर अथवा श्रमिक कार्ड पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकृत नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 के बाद निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा। निष्क्रिय सूची में शामिल होने के बाद ऐसे श्रमिक पंजीकृत श्रमिक की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे और उन्हें बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास प्रोत्साहन शिक्षा योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों को संतानों के विवाह, जन्म, शिक्षा, गंभीर बीमारी के उपचार, आपदा की स्थिति में सहायता और आवासीय शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जिनका पंजीकरण वैध और समय से नवीनीकृत होगा।बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने और योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए अपने लेबर अथवा श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण अवश्य करा लें। श्रमिक अपना नवीनीकरण नजदीकी सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सीएससी मण्हवअ सेंटर अथवा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। पंजीयन, नवीनीकरण प्रक्रिया और योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड का कहना है कि समय रहते नवीनीकरण कराने से श्रमिक और उनके परिवार प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले सकेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सकेगा।