बस्ती: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को सात वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीउ़ित रामजस पड़ियापार, मुंडेरवा निवासी ने लालगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि बेटी सरोजा देवी की शादी पांच मई 2018 को ग्राम जिगिना देव थाना लालगंज निवासी गुड्डु उर्फ उदयशंकर चौधरी के साथ किया था। दोनो से एक बेटी भी पैदा हुई। 17 मई 2022 को सरोजा को उसके पति गुड्डू ने दहेज के खातिर मार पीटकर सरोजा की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुड्डू को दहेज हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन का पक्ष शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय व दिलीप कुमार सिंह ने रखा।
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