दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 

* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

 

* माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी- I), बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादी मुकदमा मो0 रफी उर्फ गुड्डू द्वारा थाना कैसरगंज को सूचना दी गई कि मेरी बहन श्रीमती फातिमा बेगम करीब उम्र 26 वर्ष की शादी मोनू उर्फ मो0 नजीम पुत्र लियाकत अली के साथ करीब 01 वर्ष पहले की गई थी । शादी के बाद से ही वादी की बहन को बहनोई व उसके परिवार के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़िता किया जा रहा था। दिनांक 11.09.2019 को समय शाम करीब 06.45 बजे वादी को सूचना मिली कि उसकी बहन उसके पति व अन्य ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई है जिसके सम्बन्ध में थाना कैसरगंज में वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनाँक 11.09.2019 को मु0अ0सं0 440/2019 धारा 498ए, 304बी, 302 भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट बनाम मोनू उर्फ मो0 नजीब पुत्र लियाकत अली व 03 अन्य लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री टी.पी. द्विवेदी द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त मोनू उर्फ मो0 नजीब पुत्र लियाकत अली व वन्ने पुत्र लियाकत अली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए व ¾ डीपी एक्ट में आरोप-पत्र दिनांक 01.12.2019 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 19.03.2021 को विरचित किया गया ।

 

*दोषसिद्धि का विवरण -* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी- I), बहराइच द्वारा प्रभारी थाना कैसरगंज, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, डीजीसी श्री गिरीश चन्द्र शुक्ला तथा कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 मनोज कुमार व थाना पैरोकार का0 अमरेन्द्र कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 04.11.2025 को दोषी अभियुक्त मोनू उर्फ मो0 नजीब पुत्र लियाकत अली उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹7,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 

*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण* –

1. मोनू उर्फ मो0 नजीब पुत्र लियाकत अली निवासी एनी हतिन्सी वादेपुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच

 

*सजा का विवरण-*

– दोषसिद्ध अभियुक्त को

1. धारा 304(B) भा0द0वि0 के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास ।

2. धारा 498A भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास ।

3. धारा 4 डीपी एक्ट के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास ।