अम्बेडकर नगर ।उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में चन्द्रोदय कुमार, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वृद्धजनों के अधिकार एवं सीनियर सिटीजन एक्ट के सम्बन्ध में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। वृद्धाश्रम निरीक्षण में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्रीमती अंजिता सिंह चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, राजन राठी, सिविल जज जू०डि०-त्वरित उपस्थित रहे एवं विधिक साक्षरता शिविर में जि०वि०से०प्रा० के कर्मचारी तथा प्रबन्धक वृद्धाश्रम एवं कर्मचारी वृद्धाश्रम के वृद्धजनों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 एवं माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) बिल-2019 के तहत बताया गया कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा ऐसे संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वह अपने संबन्धितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्तव है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों से बातचीत कर उनके स्वास्थय एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण समिति द्वारा प्रबन्धक वृद्धाश्रम को वृद्धजनों का बदलते मौसम के अनुरूप उनके स्वास्थय के प्रति सावधानी बरतने एवं अस्वस्थ होने पर अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया उन्हें समय पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा जो वृद्धजन अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको घर भेजने हेतु प्रबन्ध किये जाने हेतु एवं जिन वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिली पा रहा है ऐसे सभी वृद्धजनों की पेंशन बनवाने हेतु सम्बन्धित विभाग को पत्राचार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।