जिलाधिकारी(वि/रा)/ प्रभारी अधिकारी(खनिज), अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में समस्त ईट भट्ठा मालिकों के साथ की गयी बैठक

अम्बेडकर नगर।जिलाधिकारी,अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी(वि/रा)/ प्रभारी अधिकारी(खनिज), अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में जनपद में संचालित समस्त ईट भट्ठा मालिकों के साथ बैठक की गयी | बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि/रा), अम्बेडकरनगर द्वारा समस्त ईट भट्ठा मालिकों को विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1/1103294/2025,दिनांक 26.09.2025 के क्रम में ईट भट्ठा सत्र 2025-26 (01 अक्टूबर, 2025 से 30 सितम्बर, 2026) में ईट भट्ठा के संचालन पर उ०प्र०, उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-21(2) के अनुसार ईट भट्ठा मालिकों से पायों के आधार पर खनन विभाग को देय विनियमन शुल्क को इसी माह में शत-प्रतिशत जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया तथा सभी ईट भट्ठा मालिकों को बताया गया कि यदि बिना विनियमन शुल्क जमा किये ईट भट्ठा संचालित पाया जाता है तो शासन के निर्देशानुसार नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही करते हुए ईट भट्ठा बंद करा दिया जायेगा | अपर जिलाधिकारी(वि/रा), अम्बेडकरनगर द्वारा ईट भट्ठा मालिकों को ईट मिट्टी के खनन /परिवहन में आने वाली समस्याओं व अन्य समस्याओं को भी सुना गया | उक्त बैठक में ऊ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या, जिला पंचायत, अम्बेकरनगर, जी.एस.टी. विभाग व खनन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे | जिला खनन अधिकारी, श्री कमलेश साहू ने बताया कि समस्त ईट भट्ठा मालिकों को ईट भट्ठा सत्र-2025-26 हेतु विनियमन शुल्क पायों की संख्या के आधार पर विभागीय पोर्टल https://upmines.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर जमा करना होगा तथा ईट भट्ठा संचालकों द्वारा बिना विनियमन शुल्क जमा किये ही ईट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा। बिना विनियमन शुल्क जमा किये मिट्टी खनन पर अवैध खनन मानते हुए कठोरतम कार्यवाही की जाएगी|