* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
* माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि वादिनी(पीड़िता) जब 15 वर्ष की थी तब से विपक्षी हलीम वादिनी से फोन पर बात करता था तथा शादी का झांसा देकर वादिनी को बहला-फुसलाकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया जिसकी वीडियो/वीडियो कॉलिंग की वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया तथा बाद में वायरल करने की धमकी देने लगा एवं वादिनी को प्रताड़ित करने लगा। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना मटेरा में दिनांक- 08.02.2024 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 34/2024 धारा 376(3) भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व धारा 66(E) आई.टी. एक्ट बनाम हलीम पुत्र मुस्लिम के पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचनाधिकारी निरीक्षक श्री परमानन्द तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त हलीम पुत्र मुस्लिम निवासी पिपरहवा दा0 लीलापारा थाना मटेरा जनपद बहराइच के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 376(3), 506 भा.द.वि. व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 66(E) आई.टी. एक्ट आरोप-पत्र दिनांक 12.03.2024 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 31.05.2024 को विरचित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण – श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना मटेरा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का0 दिपेश जायसवाल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 16.09.2025 को दोषी अभियुक्त हलीम उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹1,40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण* –
1. हलीम पुत्र मुस्लिम निवासी पिपरहवा दा0 लीलापारा थाना मटेरा जनपद बहराइच
*सजा का विवरण-*
-दोषसिद्ध अभियुक्त को
1. धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कारावास व ₹1,00,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 506 भा0द0वि0 के अपराध में 01 वर्ष का कारावास व ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 66(E) आई.टी. एक्ट के अपराध में 03 वर्ष का कारावास व ₹30,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास ।