बस्ती , विशेष क्रेन्द्रिय सहायता द्वारा परियोजित एवं उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर लखनऊ द्वारा संचालित पीएम-अजय योजनान्तर्गत ग्राण्ट-इन-एंड का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) लालजी यादव ने बताया है कि उक्त योजनान्तर्गत जनपद में निवासरत ऐसे व्यक्तिगत योजनाओ से लाभान्वित किये जायेगे, जो निम्नलिखित पात्रता/अर्हता रखते होः-आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के माध्य हो, आवेदक का परियोजना संचालन के आवश्यकतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है, आवेदक क्लस्टर/समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओ एवं अन्य किसी संस्था का बकायेदार/डिफाल्टर न हो तथा ओ०टी०एस० योजना का लाभ प्राप्त न किया हो, आवेदक की वार्षिक आयु की कोई सीमा नही है किन्तु रू0 2.50 लाख (रू० दो लाख पचास हजार) अधिकतम वार्षिक आय वाले परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी, आवेदक का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए।
उन्होने यह भी बताया कि आवेदक पोर्टल अजय-उद्यमी https://grant-in-aid.upscfdc.in के माध्यम से आनलाईन एवं कार्यालय में उपस्थित होकर आफलाईन आवेदन कर सकते हैं, ग्राण्ट-इन-एंड योजनान्तर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रतिव्यक्ति रू0 50000/- अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना लागत की अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी, सी०जी०टी०एम०एस०ई० कवर फीस आवेदक द्वारा बहन किया जायेगा, परियोजना लागत का 05 प्रतिशत अंशदान आवेदक द्वारा बैंक में देय होगा, परियोजना का संचालन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा।
उन्होने बताया कि समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक जो उक्त योजना का लाभ लेना चाहते है, वह अपने विकास खण्ड में कार्यरत सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) अथवा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० बस्ती, कमरा न0 123, प्रथम तल विकास भवन बस्ती में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है।
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