राजस्व वसूली और नियमों के अनुपालन को लेकर अयोध्या में परिवहन विभाग की सख्ती, संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये गये कड़े निर्देश

अयोध्या । शासन के निर्देशों के अनुपालन में अयोध्या संभाग के सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकरनगर जिलों के परिवहन अधिकारियों की एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक शुक्रवार को डीटीटीआई व आरटीओ कार्यालय, अयोध्या में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ऋतु सिंह ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति, स्कूल व कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस, बिना परमिट व बकायेदार वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन, तथा कार्यालयी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा।बैठक में आरटीओ ऋतु सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जुलाई माह के शेष दिनों में मल्टीफोकस कार्रवाई कर शत-प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। बिना परमिट, परमिट समाप्त, निजी वाहनों के व्यवसायिक प्रयोग, और टैक्स बकायेदार वाहनों के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने चेतावनी दी कि मण्डल के किसी भी जनपद में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी सम्बंधित अधिकारियों की होगी।जनता की सुविधा के लिए आरटीओ ने परिवहन विभाग के चैटबॉट नंबर 8005441222 का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने और उस पर नोटिसों व जानकारी को समय से अपलोड करने के निर्देश भी दिये। बकाया कर वसूली हेतु डोर-टू-डोर अभियान और फोन कॉल्स के ज़रिये वसूली कार्यवाही में तेजी लाने को कहा गया।आरटीओ ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निर्देश दिये कि पंजीकरण प्रेषण के साथ ही राजस्व वेबसाइट पर प्रतिदिन मिलान व मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय में आने वाले व्यापारिक वाहन चालकों से आधार की प्रति लेकर ही पत्रावली में संलग्न करें, ताकि नोटिस और सूचना भेजने में कोई समस्या न हो।अयोध्या जिले में अप्रैल से अब तक मात्र 65 आरसी अपलोड होने पर असंतोष जताते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि शेष आरसी पर त्वरित नोटिस भेजकर वसूली पत्र विधिवत तैयार कर जमा कराये जाएं। अम्बेडकरनगर में आरसी संख्या के आंकड़ों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित एआरटीओ को निर्देश दिया गया कि कलेक्ट्रेट से मिलान अवश्य कराएं।बैठक में यह भी बताया गया कि शासन एवं परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी टैक्सी व टेम्पो में चालक का नाम, मोबाइल नंबर व आधार संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। इसके अनुपालन की रिपोर्ट 24 जुलाई तक देने के निर्देश दिये गये।मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यालय परिसर में किसी प्रकार का अतिक्रमण या अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। जनपदीय प्रशासन व पुलिस से समन्वय बनाकर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। कार्यालय में समस्त कार्य सिर्फ काउंटर के माध्यम से ही निपटाये जाएं और अनधिकृत हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो।आरटीओ ने बताया कि जो वाहन स्वामी समय पर टैक्स जमा नहीं करते, उनके विरुद्ध वसूली राजस्व संहिता के तहत की जाएगी। साथ ही स्कूली वाहनों के फिटनेस व परमिट की स्थिति की जांच कर, अनियमित पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वाहन बिक्री के बाद समस्त दस्तावेज जाँच कर समय पर पोर्टल पर अपलोड करें ताकि सात दिन के भीतर पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो सके। एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) अनफिट रखने वाले डीलरों के खिलाफ रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिये गये।बैठक में वाहन प्रपत्रों की डेटा क्लीनिंग प्रक्रिया को भी प्राथमिकता देने और इससे संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर कार्यवाही शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। आईजीआरएस, दर्पण पोर्टल, जागरूकता बैठकों, और निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग पर प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा भी की गई।इस अवसर पर एआरटीओ सुल्तानपुर अल्का शुक्ला, एआरटीओ अयोध्या आरपी सिंह, एआरटीओ अम्बेडकरनगर सतेन्द्र यादव सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।