खाद्यान्न 20 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक निःशुल्क वितरण

अम्बेडकर नगर ।आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ के पत्रांक-2649 दिनांक- 16 जून, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आवंटित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के लिए आवंटित खाद्यान एवं चीनी का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड (गेहूं 14 किग्रा0, चावल 21 किग्रा0) कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न तथा चीनी त्रैमास माह अप्रैल, मई एवं जून, 2025 में 03 माहों की चीनी 03.00 किग्रा0 रुपये 18 प्रति /किग्रा०, रू0-54.00 में एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को प्रति यूनिट (गेहूं 2.00 किग्रा0, चावल 3.00 किग्रा०) कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न दिनांक-20.06.2025 से दिनांक-10.07.2025 तक निःशुल्क वितरण उक्त तिथि के मध्य पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के समक्ष कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिलापूर्ति अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के साथ-साथ अन्य अधिकारियों द्वारा भी भ्रमणशील रहकर वितरण की सतत मानीटरिंग की जायेगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रदान की गई।