बस्ती: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष कठोर कारावास व 55 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। नगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री आठ जून 2016 को शाम करीब तीन बजे जरूरी काम के लिए गांव के बाहर गई थी। चैनपुरवा गांव निवासी विजय पांडेय उनकी बेटी को पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारने-पीटने लगा। शोर करने पर वह भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की दलीलें व साक्ष्य के उपरांत आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा।