लखनऊ,उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाए।उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी श्रमिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, ताकि उन्हें वेलफेयर बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार लाभ मिल सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों के समस्त बीजकों से 1 प्रतिशत की धनराशि लेबर सेस के रूप में श्रमिकों के वेलफेयर फंड में जमा की जाती है, लेकिन श्रमिकों के पंजीकृत न होने के कारण उन्हें वेलफेयर के मदों का लाभ नहीं मिल पाता है।इस दिशा में, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, जी एस प्रियदर्शी, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीआरआरडीए, अखंड प्रताप सिंह ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण करने वाले लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सभी अधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं और उनकी प्रगति से अवगत कराएं।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संचालित योजनाओं का लाभ हर हाल में श्रमिकों को दिलाना आवश्यक है।