बस्ती। पैकोलिया थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने एक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार घटना वर्ष 2021 की है। पैकोलिया थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 24 अगस्त 2021 को थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। बेनीपुर गांव निवासी लक्ष्मण पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ जबरदस्ती कई बार बलात्कार किया, उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी और पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।