नई दिल्ली ,15 सितंबर । सरकार ने प्याज निर्यात पर ड्यूटी को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि शुल्क में कटौती 14 सितंबर से प्रभावी होगी। सरकार ने प्याज निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर से 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी हटा लिया है।
सरकार ने इस साल 4 मई को प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटा लिया था। लेकिन 40 प्रतिशत ड्यूटी और 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया था। वहीं, सरकार ने कच्चे और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाकर क्रमश: 20 प्रतिशत और 32.5 प्रतिशत कर दिया है।
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। रिफाइंड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत कर दी गई है। इन कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 5.5 से बढ़कर 27.5 प्रतिशत और रिफाइंड तेलों पर 13.75 से बढ़कर 35.75 प्रतिशत हो जाएगा। यह बदलाव भी 14 सितंबर से लागू हो रहा है।