अश्लील हरकत में एक को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

 

संतकबीर नगर । किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के एक आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने उस पर विभिन्न धाराओं में कुल सात हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड न जमा करने पर उसे छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि जमा होने पर सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश दिया है । कोर्ट ने पीड़िता की उम्र 15 वर्ष पांच माह होने के कारण नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 50 हजार रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया है । कोर्ट ने आरोपी को एससीएसटी एक्ट के आरोप में दोषमुक्त करने का फैसला दिया ।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्युपाल, सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रकरण जनपद के बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है । पीड़िता ने 26 दिसम्बर 2016 को थानाध्यक्ष को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह अनुसूचित जाति की है । 25 दिसम्बर को सांय सात बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए खेत में गई थी । आरोपी विनोद कुमार यादव निवासी देवकली पीछे – पीछे आया । उसको रास्ता देने के लिए वह हट गई । तब तक विनोद कुमार यादव बुरी नीयत से हाथ पकड़कर उसे पटक दिया । पीड़िता के चिल्लाने पर उसके माता – पिता दौड़कर आए और उसे भागते हुए देखे । पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अश्लील हरकत करने , पाक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।