बस्ती – उद्यान विभाग के विभिन्न क्रिया-कलापो/कार्यक्रर्मो पर अनुदान देकर इनके संवृद्धि हेतु सरकार द्वारा दो प्रमुख योजनायें एकीकृत बागवानी विकास मिशन तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित हैं। उक्त जानकारी जिला उद्यान अधिकारी संतोष कुमार दुबे ने दी है। उन्होने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनार्न्तगत आम, केला व पपीता रोपण आदि पर निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है तथा वर्तमान वर्ष में ड्रैगन फ्रूट एवं जैकफ्रूट की खेती पर भी 50 प्रतिशत अनुदान (रू0 50000 प्रति हे0) अनुदान दिया जायेगा।
उन्होने बताया कि मसाला फसलो जैसे मिर्च एवं प्याज की खेती पर भी रू0 12000 प्रति हे0 का तथा हाईब्रीड सब्जी की खेती (टमाटर, पातगोभी, फूलगोभी, शिमला मिर्च तथा लतावर्गीय आदि) पर रू0 20000 प्रति हे0 अनुदान अनुमन्य है। इसी प्रकार गेंदा की खेती करने वाले लघु एवं सीमांत कृषको को रू0 16000 प्रति हे0 एवं सामान्य कृषको को रू0 10000 प्रति हे0 की दर से अनुदान प्रदान किया जायेगा। संरक्षित खेती के अन्तर्गत पाली हाउस मे जरबेरा आदि एवं शेडनेट हाउस में हाईब्रिड शिमला मिर्च (कलर), कद्दूवर्गीय व गुलाब की ख्ेती पर लागत का 50 प्रतिषत अनुदान अनुमन्य है।
उन्होने बताया कि संरक्षित ख्ेती अधिकतम एक कृषक लगभग 4000 वर्ग मी0 की ख्ेती कर सकता है। मशीनीकरण कार्यक्रम अर्न्तगत 20 एच0पी0 से कम क्षमता के पावर ट्रिलर पर लघु एवं सीमांत, अनु0जाति तथा महिला कृषको को अनुमन्य लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं सामान्य कृषको को अनुमन्य लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से अनुदान अनुमन्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अर्न्तगत ड्रिप एवं स्प्रिकंलर सिंचाई पद्धति की स्थापना पर लघु एवं सीमांत कृषको को अनुमन्य लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत एवं सामान्य कृषको को अनुमन्य लागत का अधिकतम 80 प्रतिषत की दर से अनुदान प्रदान किया जायेगा।
उन्होने बताया कि अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषको को dbt.uphorticulture.in पर स्वयं एवं जिला उद्यान अधिकारी, कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पंजीकरण करा सकते है। पंजीकरण के लिये आवश्यक प्रपत्र यथा खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, फोटो एवं मो0 नं0 आवष्यक है। अधिक जानकारी के लिये जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।