बस्ती। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) कोर्ट ने एक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास, 40 हजार रूपए अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के महरीखांवा निवासी अमित चौधरी, उसके भाई अर्जुन चौधरी, जीजा अर्जुन कुमार के खिलाफ अपहरण और बलात्कार, पाक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 4 जुलाई 2020 को हुए मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने अमित चौधरी के अलावा अन्य नामजद आरोपियों की संलिप्तता नहीं पाई। विवेचना उपरांत विवेचक ने अमित चौधरी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और
40 हजार रूपए अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया।